उधार सामान ज़्यादह दाम में बेचना कैसा है
जवाब : सूरते मसउलह में ५० रुपए ज़ीयादह लेना जायज़ हैइसी तरह एक सवाल को जवाब में हुज़ूर फकीयह मिल्लत मुफती जलालुद्दीन अमजदी अलैहिरहमा तहरीरर फरमाते हैं के केई भी सामान उस तरह बेचना के अगर नगद कीमत फौरं अदा करे तो तीन सौ कीमत ले और अगर उधार समान केई लेतो उस से तीन सौ पचास रुपए उसि सामान की कीमत ले ये शरीअत में जायज़ है सूद नही है नकद और उधार का अलग अलग भाउ रखना शरीअत में जायज़ है मगर ये ज़रूरी है के सामान बेचते वकत ही तह करदे के उस समान की कीमत नकद खरीदो तो एतनी है और उधार ख़रीदो तो एतनी है रह जायज़ नही है के तीन सौ रुपए में फरूख़त कर दिया अब अगर कीमत मिलने में एक हफतह की देर होगई तो उस से पचीस या पचास जी़यदह ले अयसा करेगा तो सूद हो जाएगा.(फतावा फैज़ुररसुल जिलद २ पेज३८०/३८१)
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मौलाना रिजवानुल क़ादरी सेम्बरी